सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तुगलकाबाद में गिराए गए संत रविदास मंदिर को फिर से बनाने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें मंदिर को पुरानी जगह पर दोबारा बनाने के लिए जमीन देने की बात कही गई थी.
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जस्टिस अरुण मिश्रा और श्रीपति रवींद्र भट की पीठ को बताया कि केंद्र ने भक्तों की आस्था और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर के लिए 200 वर्ग मीटर क्षेत्र के पुराने प्रस्ताव को संशोधित कर अब 400 वर्ग मीटर कर दिया है.